चैक अनादरण मामले में अभियुक्त दोषमुक्त घोषित

बीकानेर: विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) संख्या 2.

बीकानेर, न्यायाधीश श्रीमती भारती पारासर द्वारा दिनांक 19.12.2024 को अनवानी प्रकरण कमलेश कुमार बनाम राजीव कुमार, नम्बर मुकदमा 16/2019 में सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19.12.2024 को अभियुक्त राजीव कुमार को दोषमुक्त घोषित किया गया है। अभियुक्त की तरफ से पेरवी विद्वान अधिवक्ता गणेश व्यास द्वारा की गई। इस प्रकरण में परिवादी कमलेश कुमार ने दिनांक 25.01.2018 को अभियुक्त राजीव कुमार के खिलाफ परिवाद अन्तर्गत धारा 138 नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में माननीय न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि अभियुक्त ने परिवादी को एक चैक दिनांक 24.09.2018 का राशि 10,00,000/- रूपये का अपने हस्ताक्षर कर दिया था, उक्त चैक बैंक से अनादरित हो गया था। जिसके सम्बन्ध मे उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश व्यास ने अभियुक्त राजीव कुमार की ओर से न्यायालय मे पैरवी करते हुए किसी प्रकार का विधिक संदाय नहीं होना साबित कर दिया जिस पर माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता गणेश व्यास के तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजीव कुमार, दिल्ली निवासी को दोष मुक्त किया गया।

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